दिल्ली से हरियाणा बिना पास के आवाजाही हो सकेगी

अनलॉक 1.0 के तहत अब हरियाणा सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली से लगती हरियाणा की सभी सीमाओं को खोलने का निर्णया किया गया है. सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में लॉकडाउन को लेकर हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया. अब केंद्र की गाइडलाइंस के अनुसार अब दिल्ली के साथ लगती हरियाणा की सीमाओं पर सामान्य तौर पर लोग आ जा सकेंगे. ‌इसके लिए किसी भी तरह के पास की जरुरत नहीं होगी.

खुलेंगे बाजार सुबह 9 से शाम 7 तक

वहीं सरकार ने अब फैसला किया है कि हरियाणा में सभी बाजार सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे. साथ ही इसके लिए कोई ऑड इवन का फॉर्मूला भी नहीं होगा. हालांकि रविवार को सभी बाजारों को बंद करने का निर्णय लिया गया है. साथ ही 8 जून से धार्मिक स्‍थलों को आम लोगों के लिए खोलने के साथ ही अन्य संस्‍थानों के खोलने की बात पर हरियाणा सरकार केंद्र की अगली गाइडलाइन के अनुसार नियम तय करेगी.

30 जून तक लॉकडाउन

इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है. वहीं राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, जिला मैजिस्ट्रेट और संबंधित विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित क्षेत्रों को खोलने का भी निर्णय लिया है. बैठक में राज्य के संबंधित जिलों के उपायुक्त अपने अधिकार क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा-144 के अंतर्गत व्यक्तिगत आवाजाही पर रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर प्रतिबंध लगा सकते हैं.

अधिकारी लगा सकते हैं पाबंदी

इसके अलावा, राज्य में प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी और संबंधित जिला के उपायुक्त अपने अधिकार क्षेत्र में भीड़भाड़ वाली मार्किट में आंकलन के आधार पर उपयुक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं. वहीं खेल गतिविधियां प्रातः 5 बजे से शुरू की जा सकती है जबकि इसके लिए पहले 7 बजे शुरू करने के निर्देश थे. इसके अलावा, खेल गतिविधियों से संबंधित पहले जारी किए गए दिशानिर्देश लागू रहेंगे.

सार्वजनिक स्‍थानों पर लगाना होगा मास्क

कोविड-19 प्रबंधन के लिए जारी राष्ट्रीय निर्देशों के तहत सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर और परिवहन के दौरान चेहरे पर फेस कवर होना आवश्यक है. इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों पर (दो गज की दूरी) कम से कम 6 फीट की दूरी व्यक्तिगत तौर पर बनाए रखनी होगी. दुकानदारों को अपने उपभोक्ताओं के लिए शारीरिक दूरी को बनाए रखना सुनिश्चित करना होगा और उनकी दुकान पर एक समय पर 5 व्यक्तियों से अधिक नहीं होने चाहिए.

शादी में 50 से ज्यादा लोग नहीं

शादी और पार्टियों में 50 से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित नहीं किया जा सकता है और अंतिम संस्कार के दौरान 20 से अधिक व्यक्ति इकटठा नहीं हो सकते हैं. हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले आदेशों तक राज्य सरकार के ‘ए’ और ‘बी’ स्तर के अधिकारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति रहेगी और ‘सी’ व ‘डी’ स्तर के कर्मचारियों की 75 प्रतिशत उपस्थिति होगी.

नियम के अनुसार चलेंगी टैक्सी

अंतर्राज्जीय व अंतरजिला बसों की आवाजाही की समय-सारिणी समय-समय पर परिवहन विभाग द्वारा जारी की जाएगी. इसके अलावा, टैक्सी व कैब वर्तमान मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार चलती रहेगी. आगामी 8 जून, 2020 से लोगों के लिए धार्मिक स्थानों पर पूजा गतिविधियां शुरू करने, होटल, रेस्तरां तथा अन्य सत्कार सेवाएं तथा शॉपिंग मॉल को खोलने संबंधित निर्णय केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) आने के पश्चात लिया जाएगा.