तेजबहादुर का नामांकन : SC ने EC को दिये निर्देश

उत्तर प्रदेश के वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नामांकन करने वाले तेज बहादुर यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. बता दें चुनाव आयोग ने तेजबहादुर का नामांकन रद्द कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग 9 मई तक इस मामले की जांच कर उसे गुरुवार तक जानकारी दे.

वाराणसी के निर्वाचन अधिकारी ने तेज बहादुर यादव को नामांकन के बाद नोटिस जारी किया था और उसका जवाब देने को कहा था. जवाब देने में असमर्थ रहने के बाद तेज बहादुर का नामांकन खारिज कर दिया गया. इसके बाद तेज बहादुर ने दावा किया था कि उनका पर्चा गलत तरीके से रद्द किया गया.

तेज बहादुर यादव ने पर्चा खारिज करने के चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. उन्होंने कहा था कि आयोग को अपने फैसले पर विचार करना चाहिए. अब इस मामले पर बुधवार को सुनवाई हुई. वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में तेज बहादुर यादव का पक्ष रखेंगे.

तेज बहादुर यादव पहले निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे. बाद में समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बना दिया. तेज बहादुर से पहले सपा के टिकट पर शालिनी यादव पीएम मोदी के खिलाफ ताल ठोक रही थीं. तेज बहादुर का नामांकन रद्द होने के बाद सपा की पूर्व घोषित प्रत्याशी शालिनी यादव अब वाराणसी से मैदान में हैं.