सुप्रीम कोर्ट : कोरोना टेस्ट हो फ्री

देश में कोविड-19 मरीजों की संख्या में इजाफे के बीच सुप्रीम कोर्ट ने संक्रमण की जांच को लेकर बड़ा आदेश दिया है। देश को सर्वोच्च न्यायाल ने सरकार से कहा कि किसी व्यक्ति कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है कि नहीं, इसकी जांच मुफ्त की जानी चाहिए। इससे पहले सरकार ने कोरोना टेस्ट चार्ज के लिए गाइडलाइन जारी कर रखी है।

केंद्र सरकार ने 21 मार्च को निजी प्रयोगशालाओं को प्रत्येक कोविड-19 जांच के लिए अधिकतम मूल्य 4,500 रुपये तक रखने की सिफारिश की थी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की ओर से कोविड-19 जांच के मद्देनजर निजी प्रयोगशालाओं के लिए जारी दिशानिर्देश के अनुसार, एनएबीएल प्रमाणित सभी निजी प्रयोगशालाओं को यह जांच करने की अनुमति दी गई।

कोरोना वायरस का टेस्ट कहां कराएं, यह है पूरी लिस्ट

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 21 मार्च की रात को इसका नोटिफिकेश जारी किया गया था। जारी गाइडलाइन के मुताबिक, कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच के लिए अधिकतम 4,500 रुपये तक ही वसूले जा सकते हैं। इसके तहत, किसी संदिग्ध मरीज की स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 1,500 रुपये से ज्यादा नहीं लिया जा सकता है। अगर स्क्रीनिंग टेस्ट में रिजल्ट पॉजिटिव आए और उसकी पुष्टि के लिए फिर से जांच करनी हो तो इसके लिए 3,000 हजार रुपये लिए जा सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि दिशानिर्देश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।