इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई बदलावों के साथ जारी किये नए ITR फॉर्म

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने वित्त वर्ष 2019-20 (असेसमेंट ईयर 2020-21) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए नए ITR फॉर्म्स जारी कर दिए हैं. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स 1 से 7 को नोटिफाई कर दिया है. एक अधिसूचना में, वित्त मंत्रालय ने ITR 1 (सहज), ITR 2, ITR 3, ITR 4 (सुगम), ITR 5, ITR 6, ITR 7 और ITR V फॉर्म जारी किए. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इनकम टैक्स नियमों में किए गए बदलाव को शामिल करने के लिए ITR फॉर्म 1 और ITR फॉर्म 4 को वापस ले लिया था. आपको बता दें कि नौकरीपेशा लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए आईटीआर-1 फॉर्म भरना होता है.

नए आईटीआर फॉर्म्स में वित्त वर्ष 2019-20 का लाभ उठाने के लिए साल 2020 की पहली तिमाही में किए गए टैक्स बचत निवेश का खुलाना करने के लिए अलग तालिका दी गई है.

आपके लिए कौन सा है ITR फॉर्म-

  • ITR 1 फॉर्म: इस फॉर्म को 50 लाख रुपए तक की आय वाले नागरिक भर सकते हैं. इसमें सैलरी, एक घर और ब्याज से आय शामिल है.
  • ITR 2 फॉर्म: ITR 2 फॉर्म इंडिविजुअल और एचयूएफ भर सकते हैं जिनको कारोबार या प्रोफेशन के मुनाफे से कोई आमदनी नहीं होती है.
  • ITR 3 फॉर्म: इस फॉर्म को ऐसे इंडिविजुअल या एचयूएफ भरते हैं जिनको कारोबार या प्रोफेशन से आय है.
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  • ITR 4 फॉर्म: सुगम फॉर्म उन लोगों के लिए जिनकी कारोबार या पेशे से सालाना 50 लाख रुए आय हो रही है. ऐसे व्यक्ति जो किसी कंपनी में निदेशक हैं या गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश करते हैं, उन्हें आईटीआर फाइल करने के लिए इस फॉर्म का उपयोग करने से रोक दिया जाता है.
  • ITR 5 फॉर्म: आईटीआर-5 इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी और ITR-7 फॉर्म भरने वालों के अतिरिक्त अन्य टैक्स पेयर्स के लिए है.
  • ITR 7 फॉर्म: ऐसी कंपनियों और लोगों के लिए जिन्हें सेक्शन 139(4A) या 139(4B) या 139(4C) या 139(4D) के तहत रिटर्न भरने की जरूरत है.