दिल्ली के निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी का रास्ता साफ

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राजधानी के निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी का रास्ता साफ कर दिया। अदालत ने दिल्ली सरकार के 13 अप्रैल 2018 के उस सर्कुलर को निरस्त कर दिया जिसमें सरकारी जमीन पर बने स्कूलों को 15 फीसदी फीस बढ़ोतरी करने की इजाजत संबंधी 17 अक्टूबर 2017 के सर्कुलर को रद्द किया गया था।

जस्टिस सी. हरि.शंकर ने यह फैसला निजी स्कूलों के संघ ‘एक्शन कमेटी’ की ओर से फीस बढ़ोतरी की अनुमति वापस लेने के खिलाफ दायर पर याचिका सुनाया। मामले में अपना पक्ष रखते हुए सरकार ने कहा कि पहले स्कूलों के खातों की जांच होगी, इसके बाद फीस बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। वहीं स्कूलों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार वोटबैंक की राजनीति के कारण फीस बढ़ाने नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं होने से शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें के अनुकूल वेतन देने में देरी हो रही है। इससे हजारों शिक्षक परेशान हैं।

फैसले के बाद भी फीस नहीं बढ़ा सकेंगे

सरकारी अधिकारी ने कहा कि फैसले की प्रति नहीं मिली है, ऐसे में कुछ कहना ठीक नहीं है। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद भी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। 2017 के सर्कुलर में फीस बढ़ाने की इजाजत के साथ खातों की जांच की शर्त थी। 90% स्कूलों के फीस बढ़ाने के आवेदन जांच के बाद नामंजूर कर दिए गए थे।