दिल्ली हाईकोर्ट ने निःशुल्क शिक्षा देने की याचिका पर जारी किया नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने चौदह वर्ष तक की आयु के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा, भोजन और चिकित्सा सेवा की गारंटी मुहैया कराने की नीति बनाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को केन्द्र, आप सरकार और तीन नगर निगमों से उनका जवाब जानने के लिए नोटिस जारी किए।

मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन एवं न्यायमूर्ति वी के राव की एक पीठ ने केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, दिल्ली सरकार और राज्य के तीन नगर निगमों से इस याचिका पर उनका पक्ष जानने के लिए सुनवाई की अगली तारीख 31 जुलाई तक का समय दिया है। यह आदेश समाज सेवी सलेक चंद जैन की याचिका पर दिया गया है। इसमें आरोप लगाया है कि संविधान में इस बात का प्रावधान है कि सरकारी या नगर निगम के विद्यालयों में 14 साल की आयु तक के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा दी जाए, पर राष्ट्रीय राजधानी में ऐसी कोई योजना बनाई नहीं गई है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को पिछले साल भी अदालत के समक्ष उठाया था और तब जुलाई 2018 में प्राधिकारियों को यह निर्देश दिया था कि उनकी याचिका पर चार महीने के भीतर कदम उठाये जाएं पर इसके बाद भी किसी तरह का सुधार नहीं हुआ।