सख्ती : सार्वजनिक वाहनों नियम चार बार तोड़ा तो होगा पंजीकरण रद्द

दिल्ली परिवहन विभाग (डीटीसी) ने एक ही नियम का बार-बार उल्लंघन करने वाले सार्वजनिक वाहनों पर नकेल कसने के लिए इनफोर्समेंट (प्रवर्तन) की संशोधित नीति तैयार की है। वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, इसे एसटीए (राज्य परिवहन प्राधिकरण) बोर्ड पहले ही मंजूरी दे चुका है। अभी ई-चालान शुरू करने की व्यवस्था को लेकर काम किया जा रहा है। जैसे ही यह शुरू होगा, ट्रैफिक पुलिस के साथ डाटा शेयर कर ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। ट्रैफिक पुलिस में ई-चालान व्यवस्था पहले से चल रही है।

कोई भी सार्वजनिक वाहन एक साल में एक ही ट्रैफिक नियम के उल्लंघन में चार बार पकड़ा जाता है, तो परमिट के साथ ही उसका पंजीकरण भी रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा बिना फिटनेस प्रमाणपत्र के दोबारा पकड़े जाने पर भी पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

डीएल निलंबन का प्रावधान

अधिकारियों के मुताबिक, कोई चालक एक ही वाहन से एक साल में एक ही नियम तीन बार तोड़ता है तो चालक का डीएल, वाहन का परमिट एक तय समय के लिए निलंबित कर दिया जाता है। साथ ही, वाहन को जब्त कर लिया जाता है।

अगर यही साल में चार बार हुआ तो डीएल, बैज के साथ वाहन का पंजीकरण भी रद्द किया जाएगा। इसी तरह, बगैर फिटनेस प्रमाणपत्र के वाहन पकड़ा गया तो उसे 15 दिनों के लिए जब्त कर लिया जाता है। फिर वाहन स्वामी को फिटनेस कराने के लिए 15 दिनों का समय देकर छोड़ा जाता है। अगर वाहन स्वामी उन 15 दिनों में फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं दिखाता है तो इनफोर्समेंट टीम परिवहन विभाग को उस वाहन का पंजीकरण रद्द करने की सिफारिश कर सकती है। अगर चालक वाहन को बगैर मान्य डीएल के चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो वाहन का परमिट व पंजीकरण रद्द करने के लिए एसटीए बोर्ड से मंजूरी लेनी होगी।