सीलिंग : SC सख्त , मनोज तिवारी को एक हफ्ते में देना होगा हलफनामा

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुर गांव के एक मकान की सीलिंग तोड़ने के मामले में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस मामले में उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने सांसद मनोज तिवारी को एक हफ्ते में इस मामले में हलफनामा देने के लिए कहा है।

यहां पर बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने इसी महीने 16 सितंबर को उत्तर पूर्वी दिल्ली के ही गोकुलपुर गांव के एक मकान की सीलिंग तोड़ दी थी।

सुप्रीम कोर्ट की बनाई मॉनिटरिंग कमिटी ने मामले पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट में इस बात की शिकायत की थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मनोज तिवारी पर नाराज होकर टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि ही सीलिंग तोड़ रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने मनोज तिवारी को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी करते हुए मंगलवार 25 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। वहीं, मनोज तिवारी का तर्क है कि वह सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमिटी की आड़ में एमसीडी के अधिकारी पिक एंड चूज़ कर रहे हैं और दिल्ली की जनता को परेशान कर रहे हैं। एक चुने हुए जनप्रतिनिधि और सांसद होने के नाते उनका यह कर्तव्य है कि वह कानून की रक्षा करें। इसके अलावा, 16 सितंबर सीलिंग तोड़ने के मुद्दे पर मनोज तिवारी का कहना था कि जिस मकान की सीलिंग उन्होंने तोड़ी उसमें सीलिंग लगाना सही नहीं थी।