55 रुपये जमा करने पर मिलेगी 3,000 की मंथली पेंशन, जानें स्कीम की पूरी जानकारी

असंगठित क्षेत्र के कामगार के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का पंजीकरण शुरू हो गया है। इस योजना के तहत सरकार देश भर में असंठित क्षेत्रों में काम करने 42 करोड़ कामगारों को जोड़ना चाहती है। योजना रेहड़ी-पटरी लगाने वालों, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर और इसी प्रकार के अनेक अन्य कार्यों में लगे असंगठित क्षेत्र के कामगारों को कवर करेगी।

ये उठा सकते हैं इस स्कीम का फायदा

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम कल के तहत कोई भी अंसगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ कामगर जिसकी उम्र 40 वर्ष से कम हो और किसी भी सरकारी स्कीम का फायदा न ले रहा हो, वह इसका फायदा उठा सकता है। पति, पत्नी में से जिसे पेंशन का लाभ मिल रहा है, यदि उसकी मौत हो जाती है तो उसके बच्चों को उसकी पेंशन नहीं मिल सकेगी। इस स्कीम में आवेदन करने वाले व्यक्ति की मासिक आय 15 हजार रुपए से कम होनी चाहिए। सरकार ने इस पेंशन स्कीम को असंगठित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए पेश किया है।

हर महीने जमा करने होंगे 55 रुपए

यदि कोई 18 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करता है तो उसे हर माह 55 रुपए जमा करना होंगे। वहीं जो व्यक्ति 40 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करेगा उसे हर माह 200 रुपए जमा करना होंगे। 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी।

मिलेगी 3 हजार रुपये की पेंशन

सरकार इस स्कीम को लेने वाले को 3 हजार रुपए मासिक पेंशन देगी। सरकार और पेंशन लेने वाले एक समान अमाउंट पेंशन के लिए देंगे।

होना चाहिए आधार कार्ड

आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास सेविंग बैंक अकाउंट और आधार कार्ड होना जरूरी है। व्यक्ति की उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

ऐसे करवाएं पंजीकरण

श्रमिकों को योजना के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) में पंजीकरण करवाना होगा। केंद्र सरकार ने आम बजट में इस पेंशन योजना की घोषणा की थी। भारत सरकार ने योजना के लिए वेब पोर्टल बनाया है। सीएससी सेंटर के संचालक इसी पोर्टल पर श्रमिकों का पंजीकरण करेंगे। पंजीकरण ही श्रमिकों को आवेदन माना जाएगा। श्रम विभाग में योजना के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है। सीएससी सेंटरों के माध्यम से ही ऑनलाइन सभी जानकारी भारत सरकार को चली जाएगी।

देनी होगी ये जानकारी

पंजीकरण के लिए श्रमिक अपना आधार कार्ड, बचत या जनधन बैंक खाते की पासबुक, मोबाइल नंबर लेकर जाएं। इसके साथ ही सहमति पत्र भी देना होगा। इसके बाद श्रमिक का पंजीकरण होगा। पंजीकरण के बाद सहमति पत्र उस शाखा में भी देना होगा, जिसमें श्रमिक का बैंक खाता होगा, तभी उसके खाते से अंशदान कटेगा।

टोल फ्री नंबर पर लें जानकारी

सरकार ने योजना के लिए श्रम विभाग के कार्यालय, एलआईसी, ईपीएफओ को श्रमिक सुविधा केंद्र बनाया गया है। इन दफ्तरों में जाकर श्रमिक योजना की जानकारी ले सकते हैं। सरकार ने योजना के लिए 18002676888 टोल फ्री नंबर जारी किया है। इस नंबर से भी योजना की जानकारी ली जा सकती है।