AAP विधायक सुखबीर दलाल पर आरोपी को पुलिस हिरासत से भगाने का आरोप तय

मुंडका से आप के विधायक सुखबीर सिंह दलाल के खिलाफ अदालत ने साल 2015 में एक आरोपी को पुलिस हिरासत से भगाने का आरोप तय कर दिया है। विधायक के साथ दो अन्य के खिलाफ भी अदालत ने आरोप तय किए हैं।

राजेश उर्फ राजे के खिलाफ मामले में आईपीसी की धारा 225 का आरोप तय करते हुए कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र में दर्ज एक मामले में आरोपी रोहताश तोमर को पुलिस की कानूनी हिरासत से फरार कराया। चूंकि रोहताश तोमर इस केस में प्रमुख आरोपी है, इसीलिए अदालत ने उसके खिलाफ पुलिस की हिरासत से भागने के लिए आईपीसी की 224 का आरोपी माना। तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर इनके खिलाफ सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा पहुंचाने और इसके लिए उसके साथ हिंसा के आरोपों को हटा दिया है।

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रेजिडेंट भीम वाधवा की ओर से दिल्ली पुलिस कमिश्नर को 10 जुलाई 2015 को ईमेल के जरिए मिली शिकायत पर पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ मामले में एफआईआर दर्ज की थी, जो 1 सिंतबर 2015 को दर्ज की गई। जांच के बाद पुलिस ने 18 जुलाई 2016 में इन तीनों के खिलाफ चार्जशीट दायर की।

अभियोजन के मुताबिक, जुलाई 2015 को महाराष्ट्र पुलिस एक आरोपी के साथ नांगलोई पुलिस थाने पहुंची। संबंधित पुलिस सह आरोपी रोहताश तोमर को थाने में दर्ज 407 के अमानत में खयानत से जुड़े एक आपराधिक मामले में गिरफ्तार करने आई थी। स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर महाराष्ट्र पुलिस जब 8 और 9 जुलाई, 2015 की दरमियानी रात को डेढ़ बजे उसे अपने साथ ले जाने लगी तो विधायक अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और आरोपी को पुलिस की वैध हिरासत से फरार कराकर ले गए। इससे पहले उन्होंने आरोपी की गिरफ्तारी का थाने के सामने विरोध भी किया था। इसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस आरोपी को लगभग एक साल बाद 20 मई 2016 को गिरफ्तार कर पाई, जो फरार होने के बाद से अंडरग्राउंड था। पुलिस के मुताबिक, वह दलाल को भी गिरफ्तार करना चाहती थी, लेकिन 23 जून 2016 को अदालत ने उन्हें मामले में अग्रिम जमानत दे दी थी।