इन जानकारिओं के बिना नहीं बन पाएगा रेलवे टिकट

भारतीय रेलवे ने भी ऐतिहासिक बंदी के बाद यात्री ट्रेनें देश भर में शुरू कर दी हैं. इन ट्रेनों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनेटाइजेशन का सख्ती से पालन कराने का फरमान है. इसके अलावा यात्रियों के लिए रेलवे ने रिजर्वेशन टिकट के लिए कुछ नियमों में भी बदलाव किए हैं.

जानकारियां नहीं देंगे तो टिकट बुक नहीं होगा

नए आदेश के अनुसार टिकट बुकिंग (Train Ticket Booking) के लिए हर यात्री को आरक्षण फॉर्म पर कुछ और जानकारी देनी अनिवार्य होगी. इसके बिना टिकट नहीं मिलेगा. इन जानकारियों में सफर के लिए आप जहां जा रहे हैं? उसका पूरा पता देना होगा. सिर्फ शहर लिखने से काम नहीं चलेगा. इसके अलावा उस जगह का संबंधित पिनकोड भी देना होगा.

रेलवे ने कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए यात्री के डेस्टिनेशन सहित अन्य जानकारियों को साझा करना अनिवार्य कर दिया है. अगर आप रिजर्वेशन फॉर्म पर ये जानकारियां नहीं देंगे तो टिकट बुक नहीं होगा. कम्प्यूटराइज्ड सिस्टम के तहत इन जानकारियों के बाद ही आरक्षित टिकट बनकर मशीन से निकलेगा.

जानकारियां इसलिए……

दरअसल ये सभी जानकारियां इसलिए ली जा रही हैं ताकि ट्रेन में सफर कर चुके किसी यात्री या उसका सहयात्री अगर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, तो उसके डेस्टिनेशन के पते पर उससे संपर्क किया जा सके. इसके लिए आरक्षण फॉर्म पर यात्री के डेस्टिनेशन का पता सहित अन्य जानकारियां देना अनिवार्य कर दिया गया है.

आवासीय पता, ऑफिस का पिन कोड देना भी अनिवार्य

पहले रेलवे आरक्षण के लिए यात्रियों को आरक्षण फॉर्म पर सिर्फ अपना आवासीय पता भरना पड़ता था. वह आवासीय पता भी जानकारी के लिए रिकॉर्ड में रखा जाता था. लेकिन अब यात्रियों को पता के साथ-साथ पोस्ट ऑफिस का पिन कोड देना भी अनिवार्य कर दिया गया है.