पंजाब सरकार : सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालो पर जुरमाना

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए इन दिनों देश भर में लॉकडाउन लागू है. लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म होने को है, लेकिन अभी तक कोरोना के संक्रमण में कोई कमी नहीं आई है. लोग लॉकडाउन में मिली छूट के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं. ऐसे में पंजाब सरकार ने अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों के खिलाफ भारी-भरकम जुर्माना लगाने का फैसला किया है.

मास्क न पहनने से लेकर क्वारंटाइन का पालन न करने जैसी हर चीज़ पर जुर्माना लगाया गया है.

  • मास्क न पहनने वाले पर ₹500 होगा जुर्माना.
  • क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वाले पर ₹2000 जुर्माना.
  • सार्वजनिक जगह पर थूकने वाले पर ₹500 जुर्माना
  • बस में यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर ₹3000 जुर्माना.
  • कार में सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन करने पर ₹2000 जुर्माना.
  • ऑटो और टू व्हीलर पर यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन करने पर ₹500 जुर्माना.

पंजाब में बृहस्पतिवार को कोविड-19 संक्रमण से दो और लोगों की मौत हो गयी जबकि प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 19 नए मामले सामने आये हैं. अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी. स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि अमृतसर के बाबा बकाला कस्बे के बुनाला गांव की साठ साल की महिला में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद 27 मई को उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया था.