नई दिल्ली. वित्तीय संकट की स्थिति से गुजर रहे पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (PMC Bank) पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्रतिबंध को अगले 3 महीने तक बढ़ाकर 22 जून तक कर दिया है. इसके पहले 23 सिंतबर को RBI ने बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट, 1949 के सेक्शन के 35ए के तहत PMC Bank पर 6 महीनों का प्रतिबंध लगाया था. आरबीआई के एक नोटिस के जरिए आज जानकारी दी है.
जारी है लोन रिकवरी प्रक्रिया
RBI ने कहा, ‘केंद्रीय बैंक लगातार PMC बैंक पर करीब से नजर बनाए हुए है और बैंक प्रशासन और सलाहकार समीति के साथ रेग्युलर बैठक कर रहा है. केंद्रीय लगातार इस कोशिश में है सिक्योरिटीज की बिक्री लोन रिकवरी की प्रक्रिया को बढ़ाया जाए. कानूनी प्रक्रियाओं में कई कारणों से कुछ समय लग रहा है.’
क्यों बढ़ाई गई प्रतिबंध की अवधि
RBI ने कहा है कि कॉमर्शियल बैंक की तर्ज पर उसके पास यह अधिकार नहीं है कि वो पीएमसी बैंक के लिए कोई रिकन्सट्रक्शन प्लान लेकर आए. पीएमसी बैंक एक को-ऑपरेटिव बैंक है. हालांकि, डिपॉजिटर्स के हित और को-ऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर में स्थिरता लाने के लिए RBI स्टेकहोल्डर्स और अथॉरिटीज से संपर्क में है. इसी को ध्यान में रखते हुए बैंक पर प्रतिबंध की अवधि को अगले 3 महीने के लिए बढ़ाए जाने का फैसला लिया गया है.
प्रतिबंध के निर्देशों में कोई बदलाव नहीं
आरबीआई ने कहा, ‘इसी के आधार पर यह नोटिफाई किया जाता है कि 23 सितंबर 2019 को पीएमसी बैंक पर लगाए गए प्रतिबंध को अगले 3 महीने के लिए बढ़ाया जा रहा है. इस प्रतिबंध की नई अवधि 23 मार्च 2020 से लेकर 22 जून 2020 तक के लिए होगी. प्रतिबंध के निर्देशों में अन्य कोई बदलाव नहीं किया गया है.’