supreme court ने अब्दुल कय्यूम की याचिका पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन से जवाब मांगा

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मियां अब्दुल कय्यूम की उस याचिका पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन को शुक्रवार को नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने पिछले साल सात अगस्त से जन सुरक्षा कानून के तहत खुद को हिरासत में रखे जाने को चुनौती दी है।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने केंद्र शासित प्रदेश को नोटिस जारी कर शीर्ष अदालत के फिर से खुलने के पहले हफ्ते तक जवाब मांगा है। कय्यूम की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे और अधिवक्ता व़ृंदा ग्रोवर ने कहा कि उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है जिसमें जम्मू-कश्मीर जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत उनकी हिरासत को बरकरार रखा गया।

पीठ ने तिहाड़ जेल में कय्यूम को हिरासत में रखे जाने के दौरान रोजाना के कुछ जरूरी सामान उपलब्ध कराने के अंतरिम निर्देश भी दिए।