गांधी जी के पोस्टर पर गोली चलाने वाली पूजा शकुन गिरफ्तार

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) को पोस्टर पर गोली चलाने के मामले में फरार अखिल भारत हिन्दू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पाण्डेय (Puja Shakun Pandey) और पति अशोक पाण्डेय को अलीगढ़ पुलिस ने मंगलवार रात दिल्ली से नोएडा में प्रवेश करते समय गिरफ्तार कर लिया। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर अलीगढ़ के लिए रवाना हो गई है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर अखिल भारत हिन्दू महासभा की राष्ट्रीय सचिव ने पति व अन्य पदाधिकारियों के साथ बापू की हत्या का स्वांग रचा था। इस मामले में थाना गांधी पार्क में पुलिस की ओर से पूजा व अशोक समेत दस लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने पिछले दिनों सात लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं पूजा और अशोक फरार चल रहे थे। दोनों ने कोर्ट में सरेंडर याचिका दायर कर दी थी। सरेंडर करने के बजाय दोनों पुलिस को भ्रमित करने के लिए कुंभ में अमावस्या पर संगम में डुबकी लगाने की घोषणा कर दी थी।

इलाहाबाद में मौजूदगी दर्शाकर दोनों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की लेकिन सर्विलांस टीम मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रैस करती रही। दो दिन पहले उनकी लोकेशन हरियाणा में मिली तो अलीगढ़ से पुलिस टीमों को हरियाणा व दिल्ली भेजा गया। मंगलवार रात पुलिस ने दोनों को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। दोनों को लेकर पुलिस अलीगढ़ के लिए रवाना हो गई है। इस बात की पुष्टि एसपी सिटी आशुतोष द्विवेदी ने भी की है। उनका कहना है कि दिल्ली में लोकेशन मिलने पर टीम को भेजा गया था। नोएडा में एंट्री करते समय दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को दोनों से पूछताछ की जाएगी।

कोर्ट में सरेंडर नहीं होने पर लग चुकी थी तारीख

फरार पूजा और अशोक पाण्डेय को मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर करना था। पुलिस दीवानी कचहरी के बाहर दोनों को तलाशती रही, लेकिन सरेंडर नहीं किया। मामले में सुनवाई के लिए आठ फरवरी की तारीख तय की गई थी।

मुकदमा स्पंज कराने को कोर्ट में डाली अर्जी

पूजा शकुन के अधिवक्ता सरदार मुकेश सैनी के मुताबिक पूजा शकुन ने मुकदमा स्पंज कराने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। प्रार्थना पत्र में पूजा ने कहा है कि उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के नाटक का मंचन किया था, ये कोई जुर्म नहीं है। चुनावी रंजिश की वजह से उन्हें फंसाया जा रहा है। पुलिस वादी के पास जनता का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है।

उत्तमा सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट

महासभा की उत्तमा सिंह व कुंजविहारी मिश्रा के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी हो चुके हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी शुरू कर दी। अब उत्तमा सिंह के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है।

कोर्ट से दो पदाधिकारियों को मिली जमानत

महासभा के दो कार्यकर्ताओं को कोर्ट से जमानत मिल गई है। अधिवक्ता अशोक शर्मा व नवरत्न गुप्ता के मुताबिक मंगलवार को महासभा के महानगर युवा महामंत्री अभिषेक गुप्ता व राहुल की जमानत याचिका कोर्ट में डाली गई। दोनों की जमानत मंजूर होने पर उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया।