शारदा चिटफंड घोटाले की सीबीआई जांच की निगरानी को हाईकोर्ट ने क्या इंकार

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पश्चिम बंगाल में शारदा चिटफंड घोटाले (Sardha Chitfund Scam) की सीबीआई जांच (CBI) की निगरानी करने से सोमवार को इनकार कर दिया।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कुछ निवेशकों की याचिका को मंजूर नहीं किया। याचिका में कहा गया था कि न्यायालय ने सीबीआई को चिटफंड घोटाले की जांच का आदेश 2013 में दिया था। इसके बावजूद जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है।

पीठ ने कहा, ‘हम चिटफंड घोटाले की जांच पर नजर रखने के लिए निगरानी समिति गठित करने के इच्छुक नहीं हैं। इससे पहले न्यायालय ने घोटाले की जांच वर्ष 2013 में सीबीआई को हस्तांतरित कर दी थी।’