Patna High Court के सख्त निर्देश : कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज की पूरी व्यवस्था हो

पटना (hdnlive) कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण पटना हाईकोर्ट ने सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट का कहना है कि कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज की पूरी व्यवस्था हो. हाईकोर्ट ने IGIMS अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाने और वहां दो महीने में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा बिहटा के ईएसआई अस्पताल को ठीक करने और वहां एक हफ्ते में 300 बेड लगाने के निर्देश दिए.

हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि IGIMS में ऑक्सीजन की निरंतर सप्लाई के लिए दो महीने के अंदर क्रायोजेनिक टंकी स्थापित हो. वहीं हाईकोर्ट परिसर में बने शताब्दी भवन को कोविड अस्पताल बनाए जाने की बात पर अधिवक्ता संघ और राज्य बार काउंसिल ने इसके लिए सहमति नहीं दी.

हाल में ही पटना हाईकोर्ट ने बिहार के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर सरकार के जवाब पर अंसतुष्टि दिखाते हुए निर्देश दिया था कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई, बेड और दवाओं की उपलब्धता की रोजाना स्थिति को कोर्ट के सामने रखा जाए.

हाईकोर्ट ने कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन, बेड और दवाओं की मॉनिटरिंग के लिए पटना एम्स के डॉक्टरों की अगुवाई में तीन सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी गठित कर सही आंकड़ा सौंपने का निर्देश दिया था. इसके तहत पटना एम्स के प्रोफेसर डॉ. उमेश भदानी कमेटी के अध्यक्ष और पटना एम्स के प्रोफेसर डॉ. रवि कीर्ति और सीजीएचएस पटना के क्षेत्रीय पदाधिकारी डॉ. रवि शंकर सिंह सदस्य बनाए गए थे.