इस बैंक के ग्राहक 31 अक्टूबर तक नहीं निकाल सकेंगे खाते से पैसा

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को सहकारी बैंक ‘दि नीड्स ऑफ लाइफ को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड’ पर लागू प्रतिबंधों को और छह माह के लिये बढ़ा दिया. बैंक पर ये प्रतिबंध अब 31 अक्टूबर तक लागू रहेंगे. रिजर्व बैंक (RBI) ने अक्टूबर 2018 में इस बैंक पर छह माह के लिये प्रतिबंध लागू किये थे. बैंक पर कोई नया लोन देने और पुराने लोन का नवीनीकरण करने से रोक लगा दी गई. इसके बाद इन प्रतिबंधों को दो बार बढ़ाया जा चुका है. बैंक को उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार होने के साथ प्रतिबंधों के तहत ही बैंकिंग कारोबार करने की अनुमति दी गई है. रिजर्व बैंक ने बैंक से धन निकासी पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है. ये प्रतिबंध बुधवार को समाप्त हो रहे थे.

केन्द्रीय बैंक ने अपने आदेश में कहा है कि उसके द्वारा 26 अक्टूबर 2018 को जारी किये गये निर्देश बैंक पर और छह माह (30 अप्रैल 2020 से 31 अक्टूबर 2020) तक लागू रहेंगे. एक अन्य वक्तव्य में रिजर्व बैंक ने कहा है कि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मार्गांव, गोवा पर लागू प्रतिबंधों को भी 3 माह बढ़ाकर 2 अगस्त तक कर दिया गया है. बैंक पर लागू प्रतिबंध 2 मई 2020 को समाप्त हो रहे थे.

इस को-ऑपरेटिव बैंक पर 9 जुलाई तक प्रतिबंध

इससे पहले, RBI ने कोलिकाता महिला कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोलकाता पर कैश निकासी और अन्य प्रतिबंधों को छह माह के लिए बढ़ा दिया है. यह प्रतिबंध 10 जनवरी 2020 से 9 जुलाई 2020 तक प्रभावी रहेंगे. पिछले साल जुलाई में केंद्रीय बैंक ने इस कोऑपरेटिव बैंक पर लोन-एडवांस देने या रिन्यू करने, किसी भी तरह का निवेश, कोई भी लाय​बिलिटी उठाने, आरबीआई की लिखित अनुमति के बिना नया ​डिपॉजिट या कोई भुगतान करने पर रोक लगाई थी. RBI ने जमाकर्ताओं को सिर्फ 1,000 रुपये तक की निकासी करने की मंजूरी दी थी.

बता दें कि आरबीआई ने पिछले महीने यस बैंक पर प्रतिबंध लगा दी थी. इसमें ग्राहकों को तीन अप्रैल तक अपने खाते से 50,000 रुपये तक निकालने की सीमा शामिल थी. साथ ही आरबीआई ने बैंक के निदेशक मंडल को हटा दिया था.