31 विदेशी जमातियों के पासपोर्ट लौटाएं

नई दिल्ली (hdnlive)। कोविड नियमों का उल्लंघन कर निजामुद्दीन मरकज में जमा होने के मामले में तबलीगी जमात के 31 विदेशी सदस्यों को अदालत ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने इन विदेशी नागरिकों को उनके पासपोर्ट लौटाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि ये नागरिक बरी हो चुके हैं और अब अपने देश लौटने के अधिकारी हैं।

साकेत अदालत ने कहा कि सभी 31 विदेशी नागरिक बीते साल 20 दिसंबर को ही सभी आरोपो से बरी हो चुके हैं। इन्हें बरी हुए दो महीने से ज्यादा समय हो गया है। ऐसे में वह बेवजह भारत में ठहरने के लिए मजबूर हैं। इनके बरी होने के बाद इन्हें कोई असुविधा न हो, यह प्रशासन की जिम्ममेदारी बनती है। ऐसे में प्रशासन को निर्देश दिए जा रहे हैं कि तत्काल इन विदेशी नागरिकों को उनके देश लौटने का मौका दिया जाए।

ज्ञात रहे कि उच्चतम न्यायालय ने बीते 13 जनवरी को सरकार से कहा था कि वह विदेशी नागरिकों को उनके मूल निवास स्थान लौटने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। इन विदेशी नागरिकों के खिलाफ लॉकडाउन के दौरान तबलीगी जमात में शामिल होने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। इनके खिलाफ गैरकानूनी तरीके से देश में रहने, महामारी अधिनियम की धारा 270 और 271, आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे।

अदालत ने कहा है कि इन नागरिकों को उचित आवेदन करने पर नियमानुसार पासपोर्ट लौटाए जाएं। अदालत ने यह भी कहा कि पासपोर्ट देते समय प्राप्ति रसीद भी दी जाए। साथ ही अदातल ने कहा कि पासपोर्ट जारी करते समय इन विदेशी नागरिकों की पहचान की पुष्टि की जाए। इसके लिए सत्यापन की प्रक्रिया अपनाई जाए।