Lockdown in bihar # बिहार के 11 जिलों में फिर से लॉकडाउन,जाने क्या है नियम ?

बिहार में कोरोना संक्रमण में आई तेजी के बाद राज्य सरकार ने एक बार फिर से कई जिलों में सख्ती बरतने का फैसला किया है. कई जिलों में वहां के प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं और इसके तहत 11 जिलों में शुक्रवार से लॉकडाउन लगा दिया गया है. इस बार की तालाबंदी में पटना के साथ ही कैमूर, बक्सर, नवादा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, और मोतिहारी जिला शामिल हैं. वहीं कई जिलों में प्रशासन ने शनिवार से लॉकडाउन लागू किया है. इनमें वैशाली और नालंदा जिले हैं. जिलों ने अपनी सुविधा के अनुसार ही लॉकडाउन की अवधि तय की है. पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र में शुक्रवार और भोजपुर जिला मुख्यालय आरा शहर के मुख्य बाजार वाले इलाकों में 11 से लॉकडाउन रहेगा. जबकि मुजफ्फरपुर जिले में 10 जुलाई से अगले आदेश तक हर शनिवार व रविवार को शहर के सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.

विभिन्न जिलों से मिली जानकारी के अनुसार पटना में 10 जुलाई, यानि शुक्रवार से 16 जुलाई, मधेपुरा जिले में 10 से 16 जुलाई तक, कैमूर में 10 जुलाई से 17 जुलाई, नवादा में 10 से 12 जुलाई, बक्सर में 10 से 12 जुलाई तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है. वैशाली जिले में 11 जुलाई से 16 जुलाई और नालंदा में 11 से 15 जुलाई तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है. सुपौल जिले में जिला प्रशासन ने तीन दिनों के लिए शहर में लॉकडाउन की घोषणा की है जो शुक्रवार सुबह 6 बजे से रविवार रात 8 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा. खगड़िया जिले में 10 से 14 जुलाई तक, मुंगेर जिले में 10 जुलाई से 16 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा. किशनगंज जिले में सात जुलाई से नौ जुलाई तक लागू लॉकडाउन को 12 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है.

वहीं, भागलपुर जिले में नौ जुलाई से 16 जुलाई की सुबह छह बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है. पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र में 10 से 16 जुलाई तक लॉक डाउन रहेगा. मोतिहारी जिले में 10 से 14 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा. बेतिया जिले में 9 जुलाई से अगले आदेश तक लॉकडाउन लागू रहेगा. यह फैसला इन जिलाें के डीएम ने अपने-अपने स्तर से लिया है. विभिन्न जिलों के लिए अलग-अलग निर्देश भी जारी किए गए हैं इसके अनुसार कुछ गाइडलाइन (Guideline) हैं जिनको फॉलो किया जाना अनिवार्य होगा. इन जिलों में लॉकडाउन के दौरान आवाजाही पर प्रतिबंध नहीं रहेगा, पर सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क पहनना जरूरी होगा. ​दरभंगा में लॉकडाउन पर निर्णय 13 जुलाई के बाद होगा. आइये हम विभिन्न जिलों के लिए जारी दिशा निर्देशों के बारे में जानें.

पटना

इस अवधि में दूध, दवा, किराना, पशु चारा की दुकान के साथ गाड़ी बनाने वाला गैराज खुला रहेगा. सब्जी, फल, मछली, मीट की दुकान सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक ही खुले रहेंगे, सभी तरह की दुकान, मॉल, शॉपिंग मॉल आदि बंद रहेंगे.

मुजफ्फरपुर
जिले में 10 जुलाई से लॉकडाउन शुरू होगा और शनिवार और रविवार को संपूर्ण व्यावसायिक गतिविधि पूरी तरह बंद रहेगी. सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10:00 बजे से शाम के 5:00 बजे तक व्यापारिक और व्यवसायिक गतिविधियां चल सकेंगी. जिले के किसी भी प्रतिष्ठान में मालिक, कर्मचारियों या ग्राहक मास्क का उपयोग नहीं करते हुए या शारीरिक दूरी का पालन नहीं करते पाये जाएंगे तो उन पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी एवं उनके प्रतिष्ठान को भी सील कर दिया जायेगा.

भागलपुर
9 जुलाई से सात दिनों (16 जुलाई) के लिए लगाए गए लॉकडाउन में आवश्यक सेवाओं और सरकारी कार्यालयों को छोड़ सभी गतिविधियों पर रोक रहेगी. इस बात की जानकारी डीएम प्रणव कुमार ने दी.

नवादा
नवादा में 72 घंटे का लॉकडाउन 10 से 12 जुलाई के बीच लागू रहेगा. इस दौरान जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी. जिला मुख्यालय, नगर पंचायत एवं ब्लॉक के बाजार पूर्णतः बंद रहेंगे. नवादा जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने इसका आदेश जारी किया.

पूर्वी चंपारण
पूर्वी चंपारण जिले में शाम छह बजे से सुबह सात बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा. शाम छह बजे तक ही दुकानें खोलने का निर्देश दिया गया है. रविवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी. दुकानों पर सोशल डिस्टेंस का पालन अनिवार्य होगा. डीएम शीर्षत अशोक कपिल ने ये आदेश जारी किया.

पूर्णिया
नगर निगम के 46 वार्डों में 10 से 16 जुलाई तक सशर्त लॉकडाउन रहेगा. जिलाधिकारी राहुल कुमार ने देर रात इस संबंध में आदेश जारी किया है. लॉकडाउन में मालवाहक वाहन, बस, एम्बुलेंस, आवश्यक व आपातकालीन एवं सरकारी सेवाओं से संबंधित वाहनों के अतिरिक्त अन्य निजी वाहन (टेम्पू व ई रिक्शा) के परिचालन पर रोक रहेगी.

बक्सर
बक्सर जिले में भी 10 से 12 जुलाई तक लॉकडाउन प्रभावी किया गया है. जिलाधिकारी अमन समीर ने बताया कि जिले में 10, 11 और 12 जुलाई को कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा. इस दौरान आवश्यक सामग्रियों की दुकानों को छोड़कर सब कुछ पूरी तरह से बंद रहेगा.

किशनगंज
जिले में 7 जुलाई से 72 घंटे के लिए लॉकडाउन लागू था, जिसे अब बढ़ाकर 12 जुलाई तक कर दिया गया है. सुबह सात बजे से यह लॉकडाउन प्रभावी रहेगा. डीएम आदित्य प्रकाश ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है.

पहले की तालाबंदी से थोड़ा अलग होगा

इस बार का लॉकडाउन कई मायनों में पहले की तालाबंदी से थोड़ा अलग होगा. हालांकि सभी जिलों के लिए कुछ सामान्य निर्देश हैं जो सबको पालन करना ही होगा.

सड़क पर चलते राहगीर या किसी भी प्रकार के सवारी से चल रहे लोगों को भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा, बिना मास्क के पाये जाने पर उनको दण्डित किया जायेगा एवं राशि भी वसूली जायेगी.

सभी धर्मस्थल बंद रहेंगे

यानी मंदिर में पूजा, मस्जिद में नमाज, चर्च में प्रार्थना और गुरूद्वारा में दर्शन पर रोक रहेगी. जिले के इंट्री प्वाइंट व शहर के अंदर जांच सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा.

किसी भी तरह के समारोह से पहले थाने की अनुमति जरूरी होगी. इसमें अधिकतम 50 व्यक्ति ही समारोह में शामिल हो सकेंगे.

आवश्यक सेवा को छोड़ निजी आफिस बंद रहेंगे. शहरों के सभी पार्क बंद रहेंगे, मॉर्निंग वॉक पर रोक रहेगी. भवन निर्माण कार्य चालू रहेगा, पर संबंधित दुकानें नहीं खुलेंगी.

सभी अस्पताल खुले रहेंगे, बिना पास वाहन चलेंगे. सार्वजनिक और निजी गाड़ियों का परिचालन चालू रहेगा. पास की जरूरत नहीं होगी.

अनावश्यक रूप से बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई होगी. एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से घर जाने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी. सार्वजनिक वाहन से घर जा सकेंगे.

ई-कॉमर्स सर्विस जारी रहेगी. इसके अलावा किराना, दूध, दवा, ई-कॉमर्स होम डिलिवरी चालू रहेगी. होटल में आतिथ्य सेवा होगी. सभी को मास्क पहनना, सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा.

सरकारी कार्यालय खुलेंगे, कर्मियों की न्यूनतम उपस्थिति अनिवार्य होगी. जुडीशियल गाइड लाइन के अनुसार न्यायालय चलेंगे. अस्पताल, डॉक्टर की क्लिनिक चलेगा.