सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में सिसोदिया आरोपमुक्त

दिल्ली की एक अदालत ने सार्वजनिक संपत्ति को कथित तौर पर विरूपित करने के एक मामले में मंगलवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास को आरोपमुक्त कर दिया। यह मामला वर्ष 2013 का था।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने सिसोदिया , विश्वास और मुकेश हुड्डा को यह कहते हुए राहत प्रदान कर दी कि पुलिस ने मामले में एक साल पांच महीने से अधिक समय के विलंब से आरोपपत्र दायर किया। अदालत ने उल्लेख किया कि जांच अधिकारी ने अंतिम रिपोर्ट में विलंब का कोई ठोस कारण भी नहीं बताया।

इसने कहा , ‘हालांकि एक अलग आवेदन में उसने उल्लेख किया है कि उससे फाइल खो गई थी और एक दिन उसे फाइल बॉक्स में अन्य फाइलों के साथ मिल गई।’

अदालत ने कहा , ‘जहां तक इस कारण का संबंध है , तो यह महज जांच अधिकारी की लापरवाही है जिसका खामियाजा इस मुकदमे के साथ आरोपियों को नहीं भुगतने देना चाहिए।’ इसने विलंब के पीछे बताए गए इस दूसरे कारण को भी खारिज कर दिया कि हुड्डा का पता नहीं लगाया जा सका। अदालत ने कहा कि आरोपपत्र में ऐसा कुछ नहीं है कि हुड्डा फरार था या उसने खुद को जांच से छिपा रखा था।