पटना में हफ्ते में तीन दिन खुलेंगी इलेक्ट्रिक दुकानें

पटना में पंखा, टीवी, कूलर, एसी, मोबाइल, ऑटोमोबाइल, टायर आदि की दुकानें सप्ताह में तीन दिन खुलेंगी। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को यह छूट दी गई है। साथ ही निजी कंपनियों के कार्यालय भी खुलेंगे। शर्त यह रहेगी कि इन कार्यालयों में सिर्फ 33 फीसदी कर्मचारी ही आएंगे। हालांकि पटना के 14 कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी। यहां ये दुकानें व कार्यालय नहीं खुलेंगे।

गृह विभाग के दिशा-निर्देश के अनुसार डीएम कुमार रवि ने बुधवार शाम यह आदेश जारी किया। दुकानदार और ग्राहक दोनों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर दुकानदार के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए दुकान को तुरंत बंद करने की कार्रवाई की जाएगी।

लॉकडाउन के बीच राज्य सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए आवश्यक वस्तुओं के अलावा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिॉनिक, ऑटोमोबाइल, हार्डवेयर और निर्माण कार्य से जुड़ी सामग्री वाली दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है। प्रदूषण जांच केंद्र्र और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली एजेंसियां भी खुलेंगी। गृह विभाग ने इससे संबंधित आदेश बुधवार को जारी कर दिया। दुकानों के खुलने की वजह से भीड़भाड़ न हो, यह सुनिश्चित करना जिले के डीएम की जिम्मेदारी होगी। इसके लिए उन्हें कई अधिकार दिए गए हैं। दुकानों को खोलने से संबंधित आदेश गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने जारी किया।

इन कंटेनमेंट जोन में नहीं खुलेंगी दुकानें

खाजपुरा, फुलवारीशरीफ, बीपीएससी कार्यालय के पीछे वाला इलाका, पटेल नगर, मीठापुर का न्यू पुरंदरपुर, खेमनीचक, पटना सिटी, न्यू पाटलिपुत्र कॉलोनी आदि।

ये दुकानें खुलेंगी

इलेक्ट्रिकल दुकानें जैसे पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर के अलावा टायर एवं ट्यूब की दुकानें। निर्माण सामग्री के भंडार एवं बिक्री से संबंधित दुकानें जैसे सीमेंट, बालू और गिट्टी, स्टील, प्लास्टिक पाइप, लोहा, र्पेंंटग, सेंर्टंरग से संबंधित सामग्री। ऑटोमोबाइल से संबंधित दुकानें जैसे गैराज एवं वर्कशॉप और स्पेयर पार्ट की दुकान। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट से संबंधित दुकानें प्रमंडल स्तर पर दो तथा जिला स्तर पर एक खुलेगी। प्रदूषण जांच केंद्र।

शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे

डीएम कुमार रवि ने अपने आदेश में कहा है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मार्केट कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल में अवस्थित कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। सोशल डिस्टेंस का अनुपालन दुकानदार द्वारा किया जाना आवश्यक होगा। दुकान के आगे वृत्त आकार में ‘दो गज की दूरी’ पर निशान लगाया जाएगा।