सुप्रीम कोर्ट ने ऑप्ट-आउट स्कीम के खिलाफ याचिका पर आईसीएआई को नोटिस दिया

नई दिल्ली। चार्टर्ड एकाउंटेंसी के छात्रों के लिए 29 जुलाई से 16 अगस्त के बीच होने वाली परीक्षा के लिए ‘ऑप्ट आउट’ स्कीम पर रोक लगाने की मांग करनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) को नोटिस जारी किया है। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने 29 जून तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका इंडिया वाइड पैरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष अनुभा श्रीवास्तव सहाय ने दायर की है।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील अलख आलोक श्रीवास्त ने कोर्ट से परीक्षा के लिए ‘ऑप्ट आउट’ स्कीम पर रोक लगाने की मांग की। चार्टर्ड अकाउंटेंट की इस साल मई में होनेवाली परीक्षाएं 29 जुलाई से 16 अगस्त के बीच होनी है। याचिका में कहा गया है कि इस परीक्षा के लिए ‘ऑप्ट आउट’ स्कीम मनमाना और भेदभावपूर्ण है। याचिका में कहा गया है कि ‘ऑप्ट आउट’ स्कीम के लिए तिथि भी कल तक ही है।

अगर कोई छात्र कोरोना की वजह से ‘ऑप्ट आउट’ स्कीम लेता है तो उसका इस साल का प्रयास रद्द माना जाएगा और वे छात्र मई 2020 की परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। याचिका में परीक्षा केंद्रों की संख्या और बढ़ाने और 4.67 लाख छात्रों के लिए कोरोना से बचाव के बेहतर उपाय करने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान आईसीएआई की ओर से वरिष्ठ वकील रामजी श्रीनिवासन ने कोर्ट को बताया कि याचिका गलत समझ के आधार पर दायर की गई है और आईसीएआई का किसी भी छात्र के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। उसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर आईसीएआई को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।