अदालत ने कुतुब मीनार में मंदिर होने के दावे पर केंद्र और ASI से जवाब-तलब

Hdnlive नई दिल्ली : कुतुब मीनार (Qutab minar) परिसर में 27 मंदिरों के दावे पर अदालत ने मंगलवार को केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI )को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायालय ने भगवान विष्णु और जैन देवता तीर्थकर (Jain temple) भगवान ऋषभ देव की ओर से निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दाखिल अपील पर नोटिस जारी किया है।

साकेत अदालत स्थित अतिरिक्त जिला न्यायाधीश पूजा तलवार ने अपील पर विचार करते हुए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक और दिल्ली सर्किल के अधीक्षण को नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई 11 मई को होगी। इस अपील में सरकार सिविल जज के उस आदेश को रद्द करने की मांग की गई है, जिसमें कुतुब मीनार में 27 मंदिरों की बहाली की मांग ठुकरा दिया गया था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कुतुब मीनार परिसर स्थित कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद को वहां पहले से मौजूद मंदिर के स्थान पर बनाया गया है। दावा किया गया है कि इस परिसर में 27 मंदिर थे।

सिविल न्यायाधीश नेहा शर्मा ने कुतुब मीनार परिसर में मंदिर की बहाली की मांग को खारिज कर दिया था। वाद को पूजा स्थल अधिनियम 1991 के प्रावधानों द्वारा वर्जित किया गया था। याचिका में यह भी आरोप था कि 1198 में मुगल सम्राट कुतुब-दीन-ऐबक के शासनकाल में 27 हिंदू और जैन मंदिरों को अपवित्र और क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। उन मंदिरों की जगह पर कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया था। सिविल जज ने अपने आदेश में कहा था कि अतीत की गलतियों के चलते मौजूदा समय में शांति को भंग करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है।