Hdnlive| ओमीक्रोन संक्रमण पर नियंत्रण के लिए योगी(Yogi) सरकार ने उत्तर प्रदेश(UP) के सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू(Night curfew) लगाने का फैसला किया है। 25 दिसंबर से लागू होगा। अब तक प्रदेश में 2 ओमीक्रोन के मामले सामने आए हैं वहीं देश में अब तक 358 ओमीक्रोन के मामले सामने आ चुके हैं।
रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा लागू
यह नाइट कर्फ्यू 25 दिसंबर से हर दिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी होगा। नाइट कर्फ्यू के दौरान इससे कोरोना गाइडलाइन्स का पूरी तरह से पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने वाले के खिलाफ प्रशासन की तरफ से सख्त ऐक्शन लिया जाएगा। क्या हैं गाइडलाइन्स ?
- रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक बाहर निकलने पर रहेगी रोक ।
- नाइट कर्फ्यू के दौरान किसी भी न्यू ईयर पार्टी या जश्न की इजाजत नहीं होगी।
- कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार के सार्वजनिक गतिविधियों पर रोक।
- शादी-विवाह आदि सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल का साथ अधिकतम 200 लोगों के भागीदारी की अनुमति होगी।
- देश के किसी भी राज्य से अथवा विदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा में आने वाले हर एक व्यक्ति की ट्रेसिंग-टेस्टिंग की जाएगी।
- बस, रेलवे और एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी।
- सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाने का साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन।
- तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर गांवों और शहरी वार्डों में निगरानी समितियों फिर से एक्टिव होंगी।
- सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को मिलेगी छूट
- एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन/बस अड्डे से आने वाले लोगों को वैध टिकट के साथ होगी छूट
मध्यप्रदेश ने किया था नाइट कर्फ्यू का ऐलान
ओमीक्रोन के तेजी से फैलने के खतरे के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने गुरुवार से एहतियात के तौर प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला किया था। इसके साथ ही लोगों को सलाह दी गई है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें। मुख्यमंत्री चौहान ने का कहना था कि अगर आवश्यकता पड़ी तो कुछ और उपाय हम जरूर करेंगे।