Delhi Riots : जाफराबाद में पुलिस पर हमले के आरोपी को जमानत नहीं

नई दिल्ली । दिल्ली दंगे के दौरान जाफराबाद में पुलिस टीम पर हमले के आरोपी की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। आरोपी पर हत्या, लूट की धाराओं में भी केस दर्ज है। अदालत ने आरोपी की इस दलील को खारिज कर दिया कि उसके खिलाफ पुलिस के पास कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है।

कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि आरोपी 12 मार्च 2020 को एक गवाह के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। आरोपी को 24 फरवरी को मौजपुर चौक से पकड़ा गया था। अदालत ने कहा कि अगर आरोपी के खिलाफ कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह आरोपी नहीं है या फिर उसने वास्तव में कोई अपराध नहीं किया है। अदालत ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज एक अतिरिक्त साक्ष्य माना जा सकता है, लेकिन इसे ही सबकुछ नहीं माना जा सकता।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता का कहना था कि उनके मुवक्किल पर लगे आरोप झूठे हैं। वहीं अभियोजन पक्ष के वकील ने आरोपी की जमानत याचिका का सख्त विरोध करते हुए कहा कि उस पर पत्थर फेंकने, फायरिंग करने व जाफराबाद में पुलिस बल पर हमला करने जैसे आरोप हैं। इस हमले में एक राहगीर रोहित शुक्ला गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी हुआ था जबकि विनोद नामक व्यक्ति की मौत हो गई थी। अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।