दिल्ली हिंसा :अफजल को मिली जमानत, सबूतों और गवाहों से दूर रहे आरोपी

नई दिल्ली (hdnlive)। दिल्ली हिंसा (Delhi violence) से जुड़े मामले में गिरफ्तार आरोपी अफजल उर्फ आशु को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि हिंसा के दौरान अफजल द्वारा रॉड से एक व्यक्ति पर हमला करने का आरोप लगाया गया है, जबकि वास्तविक तौर पर वह व्यक्ति (हमला करने वाला) याचिकाकर्ता नहीं है।

साकेत स्थित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विवेक कुमार अग्रवाल ने कहा है कि मामले में जांच पूरी हो चुकी है और आरोपी के खिलाफ पहले से कोई मामला नहीं है। उन्होंने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में अफजल को जमानत कर रिहा करने का आदेश दिया जाता है। उन्होंने आरोपी को 20 हजार रुपये की जमानती राशि जमा करने की शर्त पर जमानत दी जाती है। साथ ही आरोपी को यह हिदायत दी है कि वह इस तरह का अपराध में शामिल नहीं हो और बुलाए जाने पर अदालत में पेश हो। साथ ही गवाहों और साक्ष्यों को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करने का अदेश दिया है।

अदालत ने आरोपी को अपना मोबाइल नंबर जांच अधिकारी या थाना प्रभारी को देने का निर्देश दिया और कहा कि जब भी पूछताछ के लिए बुलाया जाए बताए समय व जगह पर उपस्थित हो। आरोपी पर एक व्यक्ति के सिर पर लोहे की रॉड से हमला करने का आरोप है।

आरोपी ने खुद को निर्दोष बताते हुए जमानत देने की मांग की थी। साथ ही कहा था कि जमानत के बदले अदालत जो भी शर्त लगाएगी, वह मानने को तैयार है।