ITR फाइल नहीं कर पाए तो आपके पास है एक और मौका

फाइनेंशियल ईयर 2015-16 और 2016-17 के इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 बीत चुकी है. अगर किसी वजह से आप आईटीआर नहीं भर पाए हैं तो अभी भी आपके पास एक मौका बचा हुआ है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिटर्न नहीं भर पाने वालों को एक और अवसर देता है. हालांकि, आपके पास रिटर्न नहीं भरने के ठोस तर्क होने चाहिए और आपको शुल्‍क के रूप में कुछ हजार रुपए भी देने पड़ सकते हैं.

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने इस मामले में एक सर्कुलर जारी किया है. हालांकि डेडलाइन के बाद आईटीआर भरने के लिए टैक्स कमिश्नर या अन्‍य संबंधित अधिकारी से आपको आग्रह करना होगा. यह आग्रह मेल या लेटर किसी भी तरह किया जा सकता है.

31 मार्च की डेडलाइन तक 6.14 करोड़ लोगों ने आईटीआर भर दिया था. हालांकि बड़ी संख्‍या में लोगों ने अभी भी इसे नहीं भरा है. ऐसे में उन्‍हें इनकम टैक्‍स विभाग से आग्रह करके इसे भर देना चाहिए, नहीं तो उन्‍हें पेनल्‍टी या फिर जेल की सजा का भी सामना करना पड़ सकता है.

नियमों के अनुसार, अगर देनदारी होने पर टैक्स नहीं भरा जाता है और विभाग को इस बारे में जानकारी मिल जाती है तो कुल देय टैक्‍स पर 50 फीसदी जुर्माना देना होगा. इसके अलावा, अगर जानबूझकर आईटीआर फाइल नहीं किया जाता है तो ऐसे मामले में 7 साल तक की सजा भी हो सकती है.

सीबीडीटी द्वारा तय नियमों के अनुसार, 31 दिसंबर की डेडलाइन तक टैक्स जमा करने वालों को 5 हजार रुपये का शुल्‍क देना होगा. किसी ने अगर 31 दिसंबर तक रिटर्न नहीं भरा तो उसके बाद रिटर्न फाइल करने वालों को 10 हजार रुपए का शुल्‍क देना होगा.

इसी तरह सालाना अगर 5 लाख रुपये तक की आय है तो जुर्माने की रकम 10 हजार रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती है. इसके अलावा इस पर एक फीसदी मासिक या 12 फीसदी सालाना ब्‍याज भी लगेगा. इसका मतलब है कि आप जितने महीने बाद टैक्स भरेंगे, ब्‍याज उतना ही लगेगा.