पुरुष कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार का नया तोहफा

केंद्र सरकार ने पुरुष कर्मचारियों को एक नया तोहफा दिया है। सरकार ने अब केंद्रीय कर्मचारियों के अवकाश के नियमों में संशोधन कर दिया है। इस संशोधन के बाद अब पुरुष कर्मचारियों को भी चाइल्ड केयर लीव मिल सकेगी। इसके पहले सिर्फ महिलाओं को ही यह अवकाश मिलता था।

केंद्र सरकार ने अब पुरुष कर्मचारियों को 730 दिनों की चाइल्ड केयर लीव देने का एलान किया है। इसके तहत सिंगल फादर यानि की विधुर कर्मचारियों को जिनके बच्चे 18 साल से छोटे हैं उन कर्मचारियों को यह सुविधा मुहैया करवाएगी सरकार ने इसे लेकर गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके अलावा अर्जित अवकाश में भी कर्मचारियों के हित में संशोधन किया गया है। इसके तहत हर जनवरी और जुलाई के प्रथम दिन पांच दिन का अग्रिम अवकाश प्रत्येक कैलेंडर वर्ष उनके अवकाश खाते में डाला जाएगा।

बता दें कि सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में एकल पिता के रूप में बच्चों की देखभाल की जवाबदेही निभा रहे कर्मचारियों को राहत देने का प्रयास किया था। आयोग ने एकल पिता को भी बच्चों की देखभाल के लिए अवकाश (सीएलसी) देने की सिफारिश की थी जिसे मंजूरी मिल गई है। अभी तक यह अवकाश केवल महिला कर्मचारियों को ही दिया जाता है। सीसीएल की पहली बार सिफारिश 6ठे वेतन आयोग ने की थी।

हर देश की व्यवस्था अलग

नाबालिग बच्चे की देखभाल के लिए कर्मचारियों को अवकाश देने की व्यवस्था दुनिया के कई देशों में लागू है। औद्योगिक रूप से संपन्न अमेरिका संभवतः दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां सवैतनिक अवकाश की व्यवस्था नहीं है। हां परिवार एवं चिकित्सा कानून 1993 के तहत कंपनी कर्मचारी 12 सप्ताह का अवैतनिक अवकाश ले सकते हैं।

इसी देश के कैलिफोर्निया में 2002 में लागू परिवार अवकाश कानून के तहत नवजात, गोद लिए गए बच्चे की देखभाल 6 सप्ताह का अवकाश लिया जा सकता है। इस अवधि में कर्मचारी को वेतन के रूप में साप्ताहिक आय का 55 फीसदी ही मिलेगा।

ऑस्ट्रेलिया में 2011 से लागू कानून के तहत 18 सप्ताह का अवकाश ले सकते हैं, लेकिन भुगतान राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन के अनुसार किया जाएगा। जापान और इटली में पिता को कोई अवकाश नहीं मिलता है। नीदरलैंड में मात्र दो दिनों का अवकाश पिता ले सकता है।